वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना अब पड़ेगा भारी, निलंबन के साथ होगी सजा; चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
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चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। अब ऐसे मामलों में लोक प्रतिनिधित्व कानून के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 198 के तहत भी मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें एक साल की सजा और जुर्माना शामिल है। पीलीभीत में सामने आई गड़बड़ियों के बाद, आयोग ने दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने के साथ ही उनके खिलाफ धारा 198 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है, जो चुनावी प्रक्रिया में इस धारा के तहत पहली कार्रवाई हो सकती है।
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