बच्चों का भी मौलिक अधिकार है इंटरनेट, बैन नहीं लगा सकते; SC का ऐतिहासिक फैसला
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- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों को भी इंटरनेट तक पहुंचने और उसका इस्तेमाल करने का मौलिक अधिकार है।
- जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी चंद्रन की पीठ ने 15 अक्टूबर के आदेश में यह टिप्पणी की, जो अब सार्वजनिक हुआ है।
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